Dayalu Yojana Form 2024: हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक के परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के लिए 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के लिए 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक के लिए 5 लाख रुपये और 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक के लिए 3 लाख रुपये है। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है और रहेगी।
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Dayalu Yojana Form 2024 के उद्देश्य:
परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) डेटाबेस में सत्यापित 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या आकस्मिक) या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना सहायता प्रदान करेगी जो मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर अलग-अलग होगी।
योजना का उद्देश्य: राज्य के पात्र निवासियों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
Dayalu Yojana Form 2024 पात्रता:
योजना के अंतर्गत सहायता का लाभ लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाएगा यदि:-
- क) लाभार्थी की पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, जैसा कि परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) डेटाबेस में सत्यापित है।
- ख) लाभार्थी के पास परिवार आईडी/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) संख्या होनी चाहिए।
- ग) लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
Dayalu Yojana Form 2024 आवश्यक दस्तावेज़ 📑
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इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड (आवेदक का)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई हो)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य हो)
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
Dayalu Yojana Form 2024 के लाभ 💸
इस योजना के तहत विभिन्न आयु समूहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
आयु सीमा | लाभ राशि |
---|---|
5 से 12 वर्ष तक | ₹1,00,000 |
13 से 18 वर्ष तक | ₹2,00,000 |
19 से 25 वर्ष तक | ₹3,00,000 |
26 से 40 वर्ष तक | ₹5,00,000 |
41 से 60 वर्ष तक | ₹2,00,000 |
इस प्रकार, योजना में विभिन्न आयु समूहों के लिए उपयुक्त वित्तीय मदद प्रदान की जाती है, जो परिवार के लिए एक बड़ी सहारा बन सकती है।
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Dayalu Yojana Form 2024 कैसे करें आवेदन 🖥️
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा दयालु योजना
- आवेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन को सहेजें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है।
- आवेदन पत्र सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।
दयालु योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिकों को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है। दयालु योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र एक महीने के लिए केवल एक बार खोले जाते हैं। इसलिए, जिन आवेदकों के आवेदन पत्र में त्रुटियाँ पाई जाती हैं, उन्हें एक महीने के भीतर त्रुटियों को ठीक करना होगा और दस्तावेज़ पुनः अपलोड करने होंगे।
FAQs ❓
1. इस योजना के लिए आवेदन शुल्क क्या है?
इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है।
2. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
हरियाणा का निवासी, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जिनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता हुई हो, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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