E-Rickshaw Subsidy Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने राज्य की 1,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार इन महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी देगी।
E-Rickshaw Subsidy Yojana: लाभार्थियों की पात्रता 👩💼🛵
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। खास बात यह है कि यह योजना सभी जिलों में लागू की जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार करीब 692 लाख रुपये खर्च करेगी। इस योजना का लाभ हरियाणा की उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र होगा।
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E-Rickshaw Subsidy Yojana पात्रता:
- आय सीमा:
- बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों से संबंधित महिलाओं की आय सीमा 1.80 लाख रुपये है।
- अन्य महिलाओं की आय सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है।
- आयु सीमा: योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगा।
- विशेष लाभ: विधवा महिलाओं के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है।
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E-Rickshaw Subsidy Yojana सब्सिडी और प्रशिक्षण: महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर 📚🛠️
इस योजना के तहत सरकार ने बीपीएल परिवारों और विधवाओं को 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है, जबकि अन्य श्रेणियों की महिलाओं को 30% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा लाभार्थियों को ई-रिक्शा चलाने के लिए 10 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उनमें वाहन चलाने का आत्मविश्वास आएगा और वे सड़क पर सुरक्षित रूप से काम कर सकेंगी।
सबसिडी विवरण:
- 50% सब्सिडी: बीपीएल परिवारों और विधवा महिलाओं को।
- 30% सब्सिडी: अन्य वर्ग की महिलाओं को।
प्रशिक्षण:
- ई-रिक्शा चलाने के लिए 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पहले आओ, पहले पाओ की नीति के तहत लाभार्थियों का चयन होगा।
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E-Rickshaw Subsidy Yojana महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम 🌸💪
यह योजना हरियाणा की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक अहम प्रयास है। इस योजना के तहत महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि वे अपनी आजीविका के लिए भी खुद को सक्षम पाएंगी। ई-रिक्शा चलाने से न केवल उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, बल्कि इससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यह एक स्वच्छ और पर्यावरण मित्रवत वाहन है।
मुख्य बिंदु 📌
विवरण | जानकारी |
---|---|
लाभार्थी | हरियाणा की महिलाएं |
आय सीमा | BPL- 1.80 लाख, अन्य- 3 लाख |
आयु सीमा | 18-45 वर्ष |
प्रशिक्षण | 10 दिन का प्रशिक्षण |
सब्सिडी | BPL और विधवा – 50%, अन्य – 30% |
कार्यक्रम की अवधि | सभी जिलों में लागू |
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