Shiksha Vitiya Sahayata Yojana: 20,000/- रुपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी, आवेदन शुरू

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Shiksha Vitiya Sahayata Yojana: हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को प्रथम श्रेणी से लेकर डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक और स्नातकोत्तर आदि तक की शिक्षा के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Shiksha Vitiya Sahayata Yojana के लाभ 🌟

यह योजना श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनके भविष्य को संवारने में मदद मिलती है।

श्रेणी का नामदी जाने वाली राशि
प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा)8000/- रु प्रति वर्ष
सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12वीं कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स10,000/- रु प्रति वर्ष
उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक)15,000/- रु प्रति वर्ष
स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक)20,000/- रु प्रति वर्ष

Shiksha Vitiya Sahayata Yojana प्राप्त करने की शर्तें ✅

Shiksha Vitiya Sahayata Yojana: 20,000/- रुपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी, आवेदन शुरू
Shiksha Vitiya Sahayata Yojana: 20,000/- रुपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी, आवेदन शुरू
  • सदस्यता:
    • पंजीकृत श्रमिक के पास कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • प्रमाण पत्र:
    • विद्यालय/संस्था के प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है कि विद्यार्थी विद्यालय/संस्था में नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है।
  • स्थिति:
    • केवल वे विद्यार्थी ही इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जो हरियाणा राज्य के किसी भी संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं।
  • बच्चों की संख्या:
    • अधिकतम तीन बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • अनुत्तीर्ण स्थिति:
    • विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में उसी कक्षा के लिए पुनः वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
  • स्व-रोजगार:
    • जो विद्यार्थी स्व-रोजगार या रोजगार में हैं, वे इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

Shiksha Vitiya Sahayata Yojana हेतु पात्रता 📜

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  • निवासी:
    • हरियाणा के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • कर्मचारी:
    • इस योजना का लाभ केवल राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही उठा सकते हैं।
  • परिवार:
    • एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होगा।
  • पंजीकरण अवधि:
    • श्रमिक की पंजीकरण अवधि कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदन:
    • श्रमिक केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

Shiksha Vitiya Sahayata Yojana आवश्यक दस्तावेज 📂

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • मजदूरी कॉपी
  • 90 दिन की वर्क स्लिप
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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Shiksha Vitiya Sahayata Yojana आवेदन प्रक्रिया 📝

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: Haryana Labour Department
  2. लॉगिन करें: होम पेज पर HBOCW Board Beneficiary के ऑप्शन पर क्लिक करें। पंजीकृत संख्या और पासवर्ड दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें।
  3. स्कीम्स का चयन करें: लॉगिन के बाद “Schemes” वाले क्षेत्र पर क्लिक करें और चुनी गई योजना पर क्लिक करें।
  4. जानकारी दर्ज करें: पूछी गई जानकारी दर्ज करें और अपने 90 दिन का वर्कशीट अपलोड करें।
  5. आवेदन करें: “Apply Scheme” के ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट करें।

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