Shadi Vitiya Sahayata Yojana: हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के तीन दिन पूर्व 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य श्रमिकों को उनकी पुत्री के विवाह में सहायता प्रदान करना है।
Shadi Vitiya Sahayata Yojana के मुख्य बिंदु 📋
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत श्रमिक की अधिकतम तीन बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठा सकें।
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Shadi Vitiya Sahayata Yojana लाभ प्राप्त करने की शर्तें ✅
- सदस्यता अवधि:
- लाभार्थी को कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूरी करनी होगी।
- प्रमाणित विवाह कार्ड:
- विवाह कार्ड को निम्नलिखित में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए: राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम निरीक्षक, सचिव ग्राम पंचायत, पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ, डीडीपीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, एसडीओ, किसी सरकारी विभाग या बोर्ड के जूनियर इंजीनियर, नगर पालिका/नगर निगम/नगर परिषद, या किसी सरकारी स्कूल के प्रमुख (प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/प्रशासक)।
- आयु प्रमाण:
- वर और वधू के आयु प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ (वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष) प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- विवाह प्रमाण पत्र:
- आवेदक को छह महीने की अवधि के भीतर संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शपथ-पत्र:
- आवेदक को शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसने किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से यह सहायता नहीं ली है और न ही प्राप्त करेगा।
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Shadi Vitiya Sahayata Yojana विशेष जानकारी 🌟
- कन्यादान योजना: पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के विवाह के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
- कुल सहायता: 51,000 रुपये (कन्यादान योजना) + 50,000 (पुत्री के विवाह पर आर्थिक सहायता) = लाभार्थी की पुत्री के विवाह पर 1,01,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
Shadi Vitiya Sahayata Yojana पात्रता 📜
- निवासी:
- हरियाणा के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- श्रमिक:
- केवल राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- लड़कियों की संख्या:
- एक श्रमिक परिवार की केवल तीन लड़कियाँ ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- पंजीकरण अवधि:
- श्रमिक की पंजीकरण अवधि कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए।
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Shadi Vitiya Sahayata Yojana आवश्यक दस्तावेज 📂
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- मजदूरी की प्रति
- 90 दिन की कार्य पर्ची
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह कार्ड
- वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा पत्र
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र के साथ विवाह प्रमाण पत्र
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Shadi Vitiya Sahayata Yojana आवेदन प्रक्रिया 📝
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: यहां क्लिक करें।
- लॉगिन करें: होम पेज पर HBOCW Board Beneficiary के ऑप्शन पर क्लिक करें। पंजीकृत संख्या और पासवर्ड दर्ज करें और “Submit” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- स्कीम्स का चयन: लॉगिन के बाद “Schemes” वाले क्षेत्र पर क्लिक करें और चुनी गई योजना पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें: पूछी गई जानकारी दर्ज करें और अपने 90 दिन का वर्कशीट अपलोड करें।
- आवेदन करें: “Apply Scheme” के ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट करें।