Phal Bagiche Subsidy Sarkari Yojana: राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए “नए फल बागों की स्थापना” योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य फलदार वृक्षों के बाग लगाकर पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना है।
महत्वपूर्ण बिंदु 🧐
योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनका किसानों को ध्यान रखना चाहिए:
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- ड्रिप प्लांट लगाना अनिवार्य:
- बगीचों में ड्रिप प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। ड्रिप प्लांट लगने के बाद ही किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आदिवासी क्षेत्रों में छूट:
- आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी यदि वे 0.4 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में बगीचे लगाते हैं।
- पौधों की खरीद:
- एनएचबी से मान्यता प्राप्त नर्सरी / रामहंस नर्सरी / सरकारी उपक्रम / कृषि विश्वविद्यालय / कृषि महाविद्यालय / अर्ध सरकारी, भारत सरकार के संस्थान / अनुसंधान केंद्र / फार्म या किसी अन्य सरकारी संस्थान से पौधे खरीदने और बगीचे लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी।
- सब्सिडी राशि का भुगतान:
- भौतिक सत्यापन के बाद, सब्सिडी राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाएगा।
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नये फल उद्यान लगाने के लिए अनुदान 💰
योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित अनुदान सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:
- उच्च मूल्य एवं सामान्य अंतराल वाली फसलों के लिए:
- निर्धारित इकाई लागत का 50% तथा अधिकतम राशि ₹30,000 प्रति हेक्टेयर।
- लघु/सीमांत किसानों के लिए:
- अतिरिक्त 25% अनुदान।
- गहन बागवानी उद्यान के लिए:
- निर्धारित इकाई लागत का 40%, अधिकतम राशि ₹40,000 प्रति हेक्टेयर। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 50% अनुदान।
- लघु/सीमांत किसानों के लिए:
- अतिरिक्त 25% अनुदान।
- अनुदान सीमा:
- एक किसान को न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर तथा अधिकतम 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए न्यूनतम क्षेत्र सीमा 0.2 हेक्टेयर होगी।
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नये फलों के बाग लगाने के लिए पात्रता 🏡
योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:
- कृषि भूमि का स्वामित्व।
- सिंचाई स्रोत की उपलब्धता।
नये फल बागों की स्थापना के लिए आवेदन प्रक्रिया 📝
आवेदन प्रक्रिया सरल है:
- ई-मित्र केंद्र पर आवेदन करें:
- किसान ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड/जन आधार कार्ड, जमाबंदी की प्रति (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं)।