New Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को राज्य सम्मान पेंशन मिलने का रास्ता खुल गया है। इस पेंशन योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है।
इसके अलावा दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार बेटों के लिए भी पेंशन की घोषणा की गई है। यह कदम हरियाणा सरकार द्वारा 12 जून 2009 को जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद उठाया गया है। इस संशोधन के तहत अब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के ज्यादा सदस्य इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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New Pension Yojana के लाभार्थी 📑
इस नए फैसले के तहत हरियाणा सरकार ने कई श्रेणियों के व्यक्तियों को पेंशन का लाभ देने की घोषणा की है। इसमें मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियाँ, विधवाएँ, तलाकशुदा महिलाएँ और विकलांग अविवाहित बेरोजगार बेटे शामिल हैं। इस पेंशन योजना का उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जिनके पास आय का पर्याप्त स्रोत नहीं है।
पेंशन के लाभार्थी | योग्यता | विशेषताएँ |
---|---|---|
स्वतंत्रता सेनानी की विधवा | स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी | आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए |
तलाकशुदा और अविवाहित बेटियाँ | स्वतंत्रता सेनानी की बेटियाँ | बेरोजगार और आय का दूसरा स्रोत न हो |
दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र | 75% से अधिक दिव्यांगता वाले पुत्र | बेरोजगार और दिव्यांगता प्रमाणित होनी चाहिए |
दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार बेटों के लिए नई घोषणा 👨🦽
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हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार बेटों को पेंशन देने की बात कही गई है। इसके तहत 75% तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटे पेंशन पाने के पात्र होंगे।
अगर एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं, तो पेंशन का आनुपातिक हिस्सा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी परिवार में दो या उससे अधिक दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार बेटे हैं, तो उन सभी को पेंशन का हिस्सा मिलेगा।
क्या बदलाव हुआ है? 🤔
- स्वतंत्रता सेनानी की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियाँ अब पेंशन के पात्र होंगी।
- दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र भी पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य आय का स्रोत न होना अनिवार्य है।
FAQs❓
Q1: क्या पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष आयु सीमा की आवश्यकता है?
नहीं, पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई विशेष आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यह योजना उस व्यक्ति के लिए है जिनका आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है और जो स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के सदस्य हों।
Q2: क्या यह पेंशन योजना केवल दिव्यांग पुत्रों के लिए है?
नहीं, इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियाँ भी पेंशन के हकदार हैं। साथ ही दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को भी यह पेंशन मिल सकती है।