मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, सरकार अब बेटियों को देगी 71000 हजार रूपए

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: यह योजना बालिकाओं के सम्मान तथा गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवा/निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों तथा अनाथ बालिकाओं की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस उद्देश्य से, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को अपनी बेटियों के विवाह के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत केवल https://shaadi.edisha.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं।

योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रदान की जाने वाली शगुन राशि निम्नलिखित है:

वर्गशगुन की कुल राशि
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो)₹51,000
एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है)₹71,000
खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति जिसकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो)₹41,000
सभी वर्गों के परिवार (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है₹41,000
दिव्यांगजन (जिनके परिवार की आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है)
यदि नव विवाहित दम्पति दोनों ही विकलांग हैं
यदि नव विवाहित दम्पति में से एक पति या पत्नी विकलांग है
₹51,000
₹41,000

आवेदन के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • तलाक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा के समाज के सभी वर्गों से संबंधित जो दम्पति योजना के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे विवाह की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराएंगे तो उन्हें 1100 रुपये का शगुन तथा मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा।
नोट (क):
      आवेदक को विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
      विवाह की तिथि से 6 माह के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
नोट (बी) :- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कृपया https://shaadi.edisha.gov.in/ पर जाएं।

चयन प्रक्रिया
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024 के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हैं:

  • पीपीपी आय सत्यापन
  • आयु सत्यापन

आवेदन प्रक्रिया

आधिकारिक अधिसूचना से अपनी पात्रता की जांच करें। इस अनुदान के लिए इच्छुक माता-पिता (लाभार्थियों) को सभी दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिला कल्याण कार्यालय आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मामले को संबंधित उपायुक्त को सौंप देगा जो इस योजना के तहत मंजूरी देने वाला प्राधिकारी होगा। यह राशि संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा कोषागार से निकाली जाएगी और बेटी की शादी से पहले आवेदक के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। विवाह समारोह के बाद, लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि विवाह वास्तव में हुआ है।

ऑनलाइन आवेदन करें

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