Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana 2024: 12 से आगे पढ़ाई के लिए स्‍कॉलरशिप योजना

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Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana 2024: मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र बिना किसी वित्तीय बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

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    योजना के उद्देश्य 🎯

    मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक लक्ष्य असंगठित परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। इस योजना का उद्देश्य इन छात्रों को उनके शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

    मुख्य विशेषताएं और लाभ 🌟

    • समावेशीपन:
      • इस योजना से सभी श्रेणियों के छात्रों को लाभ मिलता है।
    • व्यापक कवरेज:
      • शैक्षणिक सत्र 2018-19 में लॉन्च की गई, इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, बीए, बीएससी, बीकॉम, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक और अन्य स्नातक कार्यक्रमों सहित विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं।
    • पूर्ण शुल्क कवरेज:
      • सरकार सरकारी कॉलेजों में नामांकित छात्रों के लिए पूरी ट्यूशन फीस का भुगतान करती है, और छात्रवृत्ति राशि सीधे निजी कॉलेजों में छात्रों के बैंक खातों में जमा करती है।
    • कोई दोहरा लाभ नहीं:
      • पहले से ही अन्य राज्य या केंद्रीय योजनाओं से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को इस योजना के तहत केवल अंतर राशि प्राप्त होगी।
    • पूरा करने की आवश्यकता:
      • लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कोर्स पूरा करना होगा।

    पात्रता मानदंड 📋

    मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, छात्रों को:

    • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 70% अंक या सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा 85% अंक प्राप्त करने चाहिए।
    • श्रम सेवा पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चे होने चाहिए।
    • सरकारी या अनुदान प्राप्त संस्थानों में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकित होना चाहिए।

    महत्वपूर्ण दस्तावेज 📑

    अपनी भेजी गयी डाक का कंसाइनमेंट नंबर से स्टेटस कैसे चेक करें

    • आवेदकों को ये प्रदान करने होंगे:
    • असंगठित श्रमिक माता-पिता का पंजीकरण प्रमाण पत्र/कार्ड।
    • कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट।
    • चालू वर्ष की प्रवेश रसीद।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • चुने हुए पाठ्यक्रम के लिए योग्यता परीक्षा की मार्कशीट।
    • प्रवेश परीक्षा स्कोरकार्ड (जेईई मेन्स/नीट/क्लैट, आदि)।
    • ट्यूशन और अन्य शुल्क का विवरण (मेस और कॉशन मनी को छोड़कर)।
    • आधार संख्या।
    • आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

    आवेदन प्रक्रिया 📝

    योजना के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

    • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
    • “मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY)” पर क्लिक करें।
    • आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ प्रदान करके पंजीकरण करें।
    • फ़ॉर्म पूरा करें और उसे सबमिट करें।
    • अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।

    आवेदन की स्थिति ट्रैक करना 📊

    अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए:

    • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
    • “मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY)” पर क्लिक करें।
    • अपना आवेदक आईडी और शैक्षणिक वर्ष दर्ज करें, फिर “मेरा आवेदन दिखाएँ” पर क्लिक करें।

    ऑनलाइन आवेदन करें

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    हेल्पलाइन

    FAQ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ❓

    मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के मुख्य लाभ क्या हैं?

    यह योजना सरकारी कॉलेजों में पात्र छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क कवरेज और निजी कॉलेजों में छात्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय बाधाएँ उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं में बाधा न बनें।

    इस योजना के लिए कौन पात्र है?

    श्रमिक सेवा पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चे, जिन्होंने एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा आयोजित परीक्षाओं में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे पात्र हैं।

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