लेबर कॉफी पर मिलने वाली सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएं?: लेबर कॉफी मजदूरों और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और योजनाएं प्रदान करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है। यहां हम आपको बताएंगे कि आप इन सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
सभी योजनाओं का विवरण
प्रमुख योजनाएं और सुविधाएं
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1. मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना
- राशि: ₹ 1100
- विवरण: इस योजना का लाभ मजदूरों को पंजीकरण कराने पर मिलता है।
2. इलैक्ट्रिक स्कूटर प्रोत्साहन योजना
- राशि: ₹ 50000
- विवरण: पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन।
3. कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता
- राशि: ₹ 20000 – ₹ 100000
- विवरण: मजदूरों के बच्चों को कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
4. हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता
- राशि: ₹ 1000 – ₹ 120000
- विवरण: व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा के लिए वित्तीय सहायता।
5. विधवा पेंशन
- राशि: ₹ 3000
- विवरण: मजदूरों की विधवाओं के लिए पेंशन योजना।
6. मेधावी छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि
- राशि: ₹ 21000 – ₹ 51000
- विवरण: कामगारों के मेधावी बच्चों (10वीं और 12वीं) के लिए प्रोत्साहन राशि।
7. प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
- राशि: ₹ 2000 – ₹ 200000
- विवरण: प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता।
8. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- राशि: ₹ 8000 – ₹ 20000
- विवरण: शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 60)।
9. महिला श्रमिक के स्व-विवाह के लिए वित्तीय सहायता
फ्री सोलर पैनल योजना ऑनलाइन आवेदन करें
- राशि: ₹ 50000
- विवरण: पंजीकृत महिला श्रमिक के स्व-विवाह के लिए वित्तीय सहायता।
10. मातृत्व लाभ
- राशि: ₹ 36000
- विवरण: मातृत्व लाभ (नियम 50)।
11. पित्तृव लाभ
- राशि: ₹ 21000
- विवरण: पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h))।
12. औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान
- राशि: ₹ 8000
- विवरण: औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)।
13. मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
- राशि: ₹ 5100
- विवरण: मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))।
14. सिलाई मशीन योजना
- राशि: ₹ 4500
- विवरण: सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))।
15. साईकिल योजना
- राशि: ₹ 5000
- विवरण: साईकिल योजना (धारा 22(1)(h))।
16. सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता
- राशि: ₹ 101000
- विवरण: सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता।
17. कन्यादान एवं शादी हेतु वित्तीय सहायता
- राशि: ₹ 75000
- विवरण: कन्यादान एवं शादी हेतु वित्तीय सहायता (शादी के तीन दिन पूर्व)।
18. सुपुत्र की शादी पर वित्तीय सहायता
- राशि: ₹ 21000
- विवरण: सुपुत्र की शादी पर वित्तीय सहायता (नियम 61)।
19. पैतृक घर जाने पर किराया
- राशि: ₹ 100 – ₹ 10000
- विवरण: पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))।
20. मुफ्त भ्रमण सुविधा
- राशि: ₹ 100 – ₹ 10000
- विवरण: मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))।
21. अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता
- राशि: ₹ 3000
- विवरण: अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))।
22. अंपगता सहायता
- राशि: ₹ 0 – ₹ 300000
- विवरण: अंपगता सहायता (नियम 59)।
23. अंपगता पेंशन
- राशि: ₹ 3000
- विवरण: अंपगता पेंशन (नियम 54)।
24. चिकित्सा सहायता
- राशि: ₹ 0 – ₹ 100000
- विवरण: चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)।
25. घातक बीमारियों का इलाज
- राशि: ₹ 0 – ₹ 100000
- विवरण: घातक बीमारियों का इलाज (धारा 22(1)(h))।
26. मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण
- राशि: ₹ 200000
- विवरण: मकान की खरीद/निर्माण (नियम 53)।
27. पेंशन योजना
- राशि: ₹ 3500
- विवरण: पेंशन योजना (नियम 51)।
28. परिवारिक पेंशन
- राशि: ₹ 1750
- विवरण: परिवारिक पेंशन (नियम 62)।
29. मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता
- राशि: ₹ 515000
- विवरण: मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 57 एवं 56)।
30. मृत्यु एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता
- राशि: ₹ 215000
- विवरण: मृत्यु एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 57 एवं 56)।
31. मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना
- राशि: ₹ 5000 – ₹ 126000
- विवरण: मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना।
*इन सभी स्कीमों में एक ₹1100 वाली स्कीम ही नई कॉफी पर मिलती है, बाकी सभी के लिए कॉपी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए , इसमें साइकल ,सिलाई मशीन और औजार टूल के पैसे 5 साल में एक बार मिलते हैं।
योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कदम
- पंजीकरण: सबसे पहले आपको अपने नजदीकी लेबर कॉफी में जाकर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए आपको अपने पहचान पत्र, मजदूर पहचान पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- दस्तावेज़: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को साथ रखें। इनमें आपका आधार कार्ड, मजदूर पहचान पत्र, और परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं।
- आवेदन: योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय-समय पर आवेदन करें। इसके लिए आपको संबंधित विभाग में आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा।
- जानकारी: सभी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए आप लेबर कॉफी के सूचना केंद्र पर जाकर जानकारी ले सकते हैं या उनके आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।
सभी योजनाओं की डिटेल व आवेदन लिंक
- व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेष परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20 हजार रुपये तक तथा यू.पी.एस.सी. एवं एच पी.एस सी. की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतू श्रमिकों के बच्चों को 1 लाख रुपये की राषि प्रदान करना।
- श्रमिकों के लड़कों व अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता।
- अंशदाता श्रमिकों के लडके व लडकियों के लिए पहली कक्षा से बारवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तीय सहायताअंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
- अंशदाता श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे वित्तीय सहायता।
- अंशदाता श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे वित्तीय सहायता।।
- अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साईकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता
- अंशदाता श्रमिकों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता
- अंशदाता श्रमिकों की लडकियों तथा संबंधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता योजना
- अंशदाता महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता ।
- अंशदाता श्रमिकों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता।
- अंशदाता श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबडा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता।
- अंशदाता श्रमिकों कि किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों (Artificial Limbs) हेतू वित्तीय सहायता।
- अंशदाता बधिर श्रमिकों व उनके बधिर आश्रितों को श्रवण मशीन हेतू वित्तीय सहायता।
- अंशदाता महिला श्रमिकों को नई सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता ।
- दिव्यांग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को तिपहिया साईकल हेतू वित्तीय सहायता ।
- अंशदाता श्रमिकों को LTC(Leave Travel Concession) की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे सहायता।
- अंशदाता श्रमिकों के दिब्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) बच्चों को वित्तीय सहायता ।
- अंशदाता मृतक कर्मचारी की विधवाओं / आश्रितों को वित्तीय सहायता।
- अंशदाता श्रमिक की कार्य स्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता सहायता प्रदान कराने बारे
- मुख्य मन्त्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना।
Other Schemes / अन्य योजनाएं
- मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना
- पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन
- कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता
- व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता
- विधवा पैंशन
- कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वी और 12वी)
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता
- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60)
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(शादी के तीन दिन पूर्व )(नियम 61)
- बोर्ड की पंजीकृत महिला श्रमिक के स्व-विवाह के लिए वित्तीय सहायता
- मातृृत्व लाभ (नियम 50)
- पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h))
- औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- साईकिल योजना (धारा 22(1)(h))
- कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- सुपुत्री की शादी के लिए वित्तिय सहायता एवं कन्यादान सहायता
- कन्यादान एवं शादी हेतु वित्तिय सहायता (शादी के तीन दिन पूर्व )
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(नियम 61)
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)(नियम 61)
- पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
- मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- अंपगता सहायता (नियम 59)
- अंपगता पैंशन (नियम 54)
- चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)
- घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तिय सहायता (धारा 22(1)(h))
- मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
- पेंशन की योजना (नियम 51)
- परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर (धारा 22(1)(h))
- मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता(नियम 57 एवं 56)
- मृत्यु एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 57 एवं 56)
- मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना