हरियाणा सक्षम युवा योजना, 3500₹ बेरोजगारी भता हर महीने

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हरियाणा सक्षम युवा योजना: हरियाणा सरकार हमारे युवाओं को सम्मान प्रदान करने और उन्हें लाभदायक कार्यों में रचनात्मक रूप से संलग्न करने के महत्व को समझती है। तदनुसार, सरकार ने हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1 नवंबर, 2016 को सक्षम युवा योजना के रूप में लोकप्रिय “शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना- 2016” शुरू की, ताकि हरियाणा के पात्र स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के मानद कार्य के बदले बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान किया जा सके। बाद में, इस योजना को धीरे-धीरे विज्ञान, इंजीनियरिंग और विज्ञान समकक्ष स्नातक, बी.कॉम और गणित के साथ बीए, बीए (कला) और 10+2 पास पात्र आवेदकों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

योग्यता
(पुरुष एवं महिला दोनों के लिए)
बेरोजगारी भत्ते की दर @ रु./प्रति माहमानदेय की दर रु./प्रति माह
10+21200/-6000/-
स्नातकों2000/-
पोस्ट-स्नातक3500/-

i) आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
ii) आवेदक को संबंधित रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए। यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, तो 10+2/स्नातक/स्नातकोत्तर योग्य आवेदक विभाग की www.hrex.gov.in
वेबसाइट पर एक साथ पंजीकरण कर सकता है । iii) पात्र स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर डिग्री पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यूटी चंडीगढ़ या एनसीटी दिल्ली या हरियाणा में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए। वे आवेदक जिन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी पात्र डिग्री प्राप्त की है और योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, वे भी लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे।
iv) आवेदक को हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ में स्थित बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (सीबीएसई) दिल्ली और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) बोर्ड, दिल्ली से संबद्ध किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित छात्र के रूप में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।
v) आवेदक की आयु 10+2 के लिए 18 से 35 वर्ष और स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
vi) आवेदक ने पत्राचार/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो।
vii) आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
viii) आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
ix) आवेदक किसी भी तरह के रोजगार जैसे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/अर्ध-सरकारी या स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए।
x) आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से तीन लाख रुपये (3 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
xi) मानदेय का भुगतान अधिकतम 03 वर्ष (36 महीने) या 35 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा। 3 वर्ष (36 महीने) की अवधि मानदेय आवंटन की तारीख से शुरू होगी और 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष पूरे होने की सटीक तारीख होगी।
xii) योजना के इस घटक के लिए पंजीकरण केवल https://hreyahs.gov.in पर डिजिटल मोड में ऑनलाइन होगा।

सक्षम युवा योजना के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

  • कौशल विकास: युवाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना।
  • रोजगार सृजन: सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी के अवसर और इंटर्नशिप प्रदान करना।
  • वित्तीय सहायता: प्रशिक्षण अवधि के दौरान बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करना।

पात्रता मापदंड

सक्षम युवा योजना के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आयु: 21 से 35 वर्ष।
  • शिक्षा: न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री।
  • निवास: हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • बेरोजगारी: रोजगार कार्यालय में बेरोजगार व्यक्ति के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक हरियाणा सक्षम युवा योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । प्रक्रिया में शामिल हैं:

  1. पंजीकरण: पोर्टल पर एक खाता बनाएं।
  2. दस्तावेज़ प्रस्तुत करना: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निवास प्रमाण अपलोड करें।
  3. सत्यापन: प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन की प्रतीक्षा करें।
  4. अनुमोदन: अनुमोदन मिलने पर, योजना से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

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