Haryana Happy Card Yojana 2024, हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा के लिए कार्ड बनवाएं

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Haryana Happy Card Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना “हैप्पी कार्ड” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय राहत और परिवहन सुविधा प्रदान करना है। इसका मुख्य लाभ कम आय वाले परिवारों को मिलेगा।

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हैप्पी कार्ड योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों और करीब 84 लाख लोगों को सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करना है। सरकार इस कार्ड के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे यात्रा खर्च कम होगा।

हैप्पी कार्ड योजना में दी जाने वाली कुछ विशेष सुविधाएं और फायदे निम्नलिखित हैं:

  • वार्षिक मुफ्त यात्रा: हैप्पी कार्ड धारक को हर साल 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।
  • नॉमिनल शुल्क: कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा। इसके अलावा, कार्ड की लागत सरकार वहन करेगी।
  • ई-टिकटिंग सिस्टम: इस योजना के तहत जारी होने वाले कार्ड पर ई-टिकटिंग सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे लाभार्थी को यात्रा के लिए बस टिकट लेना आसान होगा।
  • सरकार द्वारा वित्तपोषण: हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके साथ ही, लाभार्थियों को लगभग 500 करोड़ रुपये की सालाना सब्सिडी दी जाएगी।

इस योजना का लाभ हरियाणा के वे परिवार उठा सकते हैं जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं तथा जिनकी आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित होनी चाहिए।

राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ मिलेंगी कई अन्य सुविधाएं

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल और सीधी है। इच्छुक लाभार्थी हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के 15 दिन बाद, पास के किसी भी रोडवेज कार्यालय से हैप्पी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

  1. ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाएं: Haryana Transport Department Website
  2. परिवार पहचान पत्र दर्ज करें: वेबसाइट पर “Apply Happy Card” विकल्प चुनें और परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें।
  3. ओटीपी सत्यापन: मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई करें।
  4. लाभार्थी का चयन करें: परिवार के सदस्य की जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करें: आवेदन जमा करने के बाद, प्रिंट लेकर रखें और 15 दिन बाद नजदीकी रोडवेज कार्यालय से कार्ड प्राप्त करें।

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