Haryana Board Certificate Re-Apply: हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने उन छात्रों के लिए राहत की खबर दी है जिनके प्रमाण पत्र गुम हो गए, फट गए, या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की है।
Haryana Board Certificate Re-Apply आवश्यक दस्तावेज 📑
प्रमाण पत्र दोबारा प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज और शर्तें पूरी करनी होंगी।
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दस्तावेज़/शर्तें | विवरण |
---|---|
पुराने प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी | प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी अनिवार्य है। |
परिवार पहचान पत्र (PPP) | परिवार पहचान पत्र का विवरण सटीक होना चाहिए। |
FIR (यदि प्रमाण पत्र गुम/चोरी हो) | प्रमाणन अधिकारी एफआईआर की मांग कर सकता है। |
आवेदन पत्र (स्कूल से प्रमाणित) | आवेदन पत्र स्कूल/ब्लॉक अधिकारी से प्रमाणित कराएं। |
Haryana Board Certificate Re-Apply आवेदन करने की प्रक्रिया 🖊️
प्रमाण पत्र दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं:
Haryana Board की आधिकारिक साइट पर लॉग इन करें। - फॉर्म डाउनलोड करें:
- “डुप्लीकेट सर्टिफिकेट” का फॉर्म डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें।
- सारल पोर्टल पर लॉगिन करें:
सारल हरियाणा पोर्टल पर लॉगिन करें। - सेवा का चयन करें:
- Apply for Services > View All Services पर जाएं।
- Duplicate Certificate (Board of School Education Haryana) पर क्लिक करें।
- फैमिली आईडी दर्ज करें:
- परिवार पहचान पत्र की जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को सही ढंग से भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें:
आवश्यक दस्तावेज (फोटोकॉपी, एफआईआर, आदि) अपलोड करें। - शुल्क का भुगतान करें:
- यूपीआई/ऑनलाइन मोड के माध्यम से शुल्क का भुगतान करें।
- शुल्क प्रमाण पत्र की श्रेणी के अनुसार भिन्न हो सकता है।
- प्राप्ति रसीद लें:
सफलतापूर्वक आवेदन के बाद, रसीद डाउनलोड करें।
Haryana Board Certificate Re-Apply शुल्क और समय सीमा 💰
प्रमाण पत्र का प्रकार | शुल्क (₹) | समय सीमा (कार्य दिवस) |
---|---|---|
डुप्लीकेट सर्टिफिकेट | ₹200 | 10-15 दिन |
अतिरिक्त प्रति | ₹100 प्रति प्रति | 7 दिन |
Haryana Board Certificate Re-Apply महत्वपूर्ण बिंदु 🔍
- सत्यापन:
आवेदन पत्र को स्कूल के प्रधानाचार्य या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है। - समान जानकारी:
प्रमाण पत्र में दर्ज नाम, जन्मतिथि, और माता-पिता का नाम परिवार पहचान पत्र से मेल खाना चाहिए। - ऑपरेटर आईडी की आवश्यकता नहीं:
यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। किसी भी ऑपरेटर या कियोस्क की आवश्यकता नहीं है।
Haryana Board Certificate Re-Apply महत्वपूर्ण लिंक 🔗
आधिकारिक साइट | यहां क्लिक करें |
सारल हरियाणा पोर्टल | यहां क्लिक करें |
डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड | यहां क्लिक करें |