Gehu Beej Subsidy Yojana: खाद्य एवं पोषण सुरक्षा-गेहूं स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलें) जिलों में उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट http://agriharyana.org under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2024 तक कर सकते हैं।
उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर रू० 3600/- प्रति एकड सामान्य वर्ग / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
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Gehu Beej Subsidy Yojana विशेष दिशा निर्देशः-
1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान / लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन http://agriharyana.org under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।
Gehu Beej Subsidy Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए।
- राज्य में अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक जिलों के किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Gehu Beej Subsidy Yojana आवेदन कैसे करें ?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ फिर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसान को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र अनुशंसा के अनुसार किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी समिति या अधिकृत विक्रेता से बीज खरीदना होगा और उसकी रसीद कृषि विकास अधिकारी को जमा करानी होगी।
- अब कृषि विकास अधिकारी रसीद का सत्यापन कर फसल का सत्यापन करेंगे।
- सत्यापन के बाद कृषि विकास अधिकारी इसे कृषि निदेशक कार्यालय को भेजेंगे।
- अगर सब कुछ सही रहा तो कृषि निदेशक द्वारा योजना की लाभ राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।