EWS certificate: अब सीधे फैमिली ID से बनवाएं: हरियाणा सरकार ने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। पहले इसके लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी, अब आप सिर्फ अपने परिवार की आईडी के साथ सरल पोर्टल पर जाकर EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में अब किसी अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
EWS Certificate के लिए पात्रता
हरियाणा के निवासी EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
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- सामान्य वर्ग से होना चाहिए: आवेदक सामान्य वर्ग से होना चाहिए और किसी आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी या ओबीसी से नहीं।
- आय: पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- कृषि भूमि: ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवासीय संपत्ति: आपके पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- अन्य संपत्तियां: आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
EWS Certificate बनवाने की प्रक्रिया
अब आप सरल पोर्टल पर जाकर आसानी से EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी फैमिली आईडी की जानकारी देनी होगी। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। या अपने नजदीकी CSC सेंटरपर जाकर फैमिली आईडी से अप्लाई करवा सकते है।
EWS Certificate कौन-कौन सी जातियाँ सामिल है देखें
हरियाणा राज्य में निम्नलिखित जातियों के लोग EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं:
जाति | जाति |
---|---|
बैरागी | बनिया |
बौद्ध | भूमिहार |
बिश्नोई | ब्राह्मण |
ईसाई | गुर्जर |
जैन | जाट |
पंजाबी |
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