Divyang Sharmik Tipahiya Cycle Yojana: दिव्यांग श्रमिकों व उनके आश्रितों को तिपहिया साईकल हेतू 7000₹ वित्तीय सहायता देगी सरकार

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Divyang Sharmik Tipahiya Cycle Yojana: अगर आप एक श्रमिक है और आपके घर में कोई दिवयांग है तो सरकार ट्राइसाइकिल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। 

हरियाणा सरकार ने विकलांग श्रमिकों और उनके आश्रितों को ट्राइसाइकिल प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। यह योजना औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों में काम करने वाले उन श्रमिकों की मदद करने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से अपने पैर खो दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे गतिशील और स्वतंत्र रहें। इस योजना के तहत, पात्र श्रमिकों को ₹7,000 या ट्राइसाइकिल की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

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Divyang Sharmik Tipahiya Cycle Yojana का उद्देश्य 🎯

ट्राइसाइकिल योजना के लिए वित्तीय सहायता का प्राथमिक लक्ष्य हरियाणा में विकलांग श्रमिकों और उनके आश्रितों की गतिशीलता और स्वतंत्रता का समर्थन करना है। यह पहल उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने पैर खो दिए हैं और उन्हें घूमने के लिए सहायता की आवश्यकता है।

Divyang Sharmik Tipahiya Cycle Yojanaकी मुख्य विशेषताएं 📜

  • वित्तीय सहायता:
    • पात्र श्रमिक और उनके आश्रित ₹7,000 या ट्राइसाइकिल की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, का लाभ उठा सकते हैं।
  • आवृत्ति:
    • सहायता का लाभ हर पाँच साल में एक बार उठाया जा सकता है।
  • पात्रता:
    • श्रमिकों की न्यूनतम सेवा अवधि एक वर्ष होनी चाहिए और मासिक वेतन ₹25,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

Divyang Sharmik Tipahiya Cycle Yojana पात्रता मानदंड ✅

योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • लेबर कॉपी : श्रमिकों को औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाई में कम से कम एक वर्ष की सेवा करनी चाहिए। एक वर्ष पुराणी कॉपी होनी चाहिए।
  • मजदूरी सीमा: श्रमिक का मासिक वेतन ₹25,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • आश्रितता प्रमाण: आश्रितों के मामले में, श्रमिक को यह प्रमाण देना होगा कि आश्रित उन पर निर्भर है, साथ ही राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति भी देनी होगी।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र: एक वैध विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना चाहिए।

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Divyang Sharmik Tipahiya Cycle Yojana आवश्यक दस्तावेज 📂

योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • पिछले महीने की सैलरी स्लिप
  • कर्मचारी प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड/ईएसआई कार्ड/पीपीपी
  • विकलांगता प्रमाण पत्र

Divyang Sharmik Tipahiya Cycle Yojanaआवेदन कैसे करें 🖋️

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 💻

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • लॉगिन: HBOCW बोर्ड लाभार्थी विकल्प पर क्लिक करें और अपने पंजीकृत नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • योजना का चयन करें: योजना अनुभाग पर क्लिक करें और ट्राइसाइकिल के लिए वित्तीय सहायता योजना का चयन करें।
  • विवरण भरें: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और अपनी 90-दिवसीय कार्यपत्रक अपलोड करें।
  • सबमिट करें: अपना आवेदन पूरा करने के लिए ‘योजना लागू करें’ विकल्प पर क्लिक करें।

ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया 🏢

  • फ़ॉर्म प्राप्त करें: निकटतम श्रम विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • भरें और सबमिट करें: आवश्यक विवरणों के साथ फ़ॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे निकटतम कार्यालय में जमा करें।

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हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी 📞

किसी भी सहायता के लिए, आवेदक हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं:

ग्राहक सेवा: 0172-4880500
ईमेल: Grievences-hppa.crid@hry.gov.in
कार्य समय: सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
अतिरिक्त संपर्क: 9888633322

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