Diggi Subsidy Yojana 2025: डिग्गी निर्माण योजना 2025 के तहत किसान अपने खेतों में डिग्गी बनाकर नहर या बारिश के पानी को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा खेतों की सिंचाई हो सकेगी और जल संकट के समय भी फसलों को पानी मिल सकेगा।
Diggi Subsidy Yojana 2025 का उद्देश्य 🎯
इस योजना के तहत सरकार नहरी क्षेत्रों में डिग्गी का निर्माण कर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहती है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल संसाधनों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि किसानों की सिंचाई संबंधी समस्या का समाधान हो सके और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।
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Diggi Subsidy Yojana 2025 सब्सिडी 💸
डिग्गी निर्माण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सब्सिडी दी जाती है:
- लघु एवं सीमांत किसान:
- न्यूनतम 4.00 लाख लीटर या उससे अधिक क्षमता की कंक्रीट डिग्गी या प्लास्टिक लाइन वाली डिग्गी के निर्माण के लिए इकाई लागत का 85% या अधिकतम ₹3,40,000/-, जो भी कम हो।
- अन्य किसान:
- इकाई लागत का 75% या अधिकतम ₹3,00,000/-, जो भी कम हो।
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Diggi Subsidy Yojana 2025 पात्रता 🏅
इस योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:
- किसान के पास कृषि कार्य के लिए उपयुक्त कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि होनी चाहिए।
Diggi Subsidy Yojana 2025 महत्वपूर्ण बिन्दु 🔍
- प्रारंभिक स्वीकृति: कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही डिग्गी का निर्माण शुरू करें।
- सत्यापन: निर्माण से पहले और बाद में विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- ड्रिप/फाउंटेन सेट: डिग्गी पर ड्रिप/फाउंटेन सेट लगाना अनिवार्य है।
- अनुदान वितरण: निर्धारित मापदंड के अनुसार डिग्गी का निर्माण होने पर अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा होगी।
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Diggi Subsidy Yojana 2025 के लाभ 🌟
- जल संरक्षण:
- जल संकट के समय सिंचाई के लिए पानी का भंडारण और उपयोग किया जा सकता है।
- उत्पादन में वृद्धि:
- अधिक पानी की उपलब्धता के कारण फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।
- वित्तीय सहायता:
- योजना के तहत प्राप्त अनुदान किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण:
- पानी का उचित उपयोग और संरक्षण पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है।
Diggi Subsidy Yojana 2025 आवेदन प्रक्रिया 📝
कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र ऑन-लाइन जमा करने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाइन ही प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
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