अगर आप भी Chara Katayi Machine Subsidi Yojana योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई करना होगा। सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार पूरी नोटिफिकेश ध्यान से पढ़ें और निर्धारित समय सीमा से पहले अपना आवेदन Chara Katayi Machine Subsidi Yojana योजना लिए अपना जमा करें।
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राजस्थान सरकार का कृषि विभाग किसानों को चारा काटने वाली मशीनों पर सब्सिडी दे रहा है। इस पहल का उद्देश्य कृषि और पशुपालन में लगे किसानों को सहायता प्रदान करना है। सरकार सब्सिडी वाली मशीनें उपलब्ध कराकर किसानों की आय बढ़ाने और उनके काम-काज को आसान बनाने की उम्मीद कर रही है।
Chara Katayi Machine Subsidi Yojana सब्सिडी डिटेल 📊
वर्ग | सब्सिडी राशि |
---|---|
लघु एवं सीमांत किसान (पुरुष) | लागत का 50% तक |
अन्य श्रेणी किसान (पुरुष) | लागत का 50% तक |
महिला किसान | लागत का 60% तक |
Chara Katayi Machine Subsidi Yojana पात्रता मानदंड व शर्तें 👥
- क्रय आवश्यकताएँ: वित्तीय स्वीकृति से पहले पंजीकृत निर्माता से क्रय बिल/प्रोफार्मा चालान प्राप्त करना अनिवार्य है।
- सब्सिडी आवृत्ति: एक किसान हर तीन साल में एक बार एक विशिष्ट प्रकार के कृषि उपकरण पर सब्सिडी के लिए पात्र होता है। इसके अतिरिक्त, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन अलग-अलग प्रकार के उपकरणों पर सब्सिडी दी जा सकती है।
- अधिकृत खरीद: सब्सिडी केवल तभी दी जाती है जब खरीद अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, निर्माता या विक्रेता से पूर्ण भुगतान और जिला कृषि कार्यालय से प्रशासनिक अनुमोदन के बाद की जाती है।
- स्थापना और प्रशिक्षण: किसान द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता स्थापना का कार्य पूरा करेगा तथा किसान को परिचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- बिल प्रस्तुत करना: किसानों को उपकरण खरीदने के 45 दिन के भीतर ई-मित्र के माध्यम से खरीद बिल की स्व-हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: सब्सिडी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे किसान के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।
- आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक ने पिछले तीन वर्षों में सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो।
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Chara Katayi Machine Subsidi Yojana जरूरी दस्तावेज 📄
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी (भूमि अभिलेख)
- बैंक खाते को जन आधार से लिंक करें
- किसान की भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- कोटेशन (अनुमानित बिल)
Chara Katayi Machine Subsidi Yojana लाभ और विशेषताएं💡
पशुपालन से जुड़े किसान अब कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी की तरह ही चारा काटने वाली मशीनों पर भी सब्सिडी पा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक कटिंग मशीनों पर 60% सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसान इन मशीनों को लगभग आधी कीमत पर खरीद सकते हैं।
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Chara Katayi Machine Subsidi Yojana फॉर्म कैसे भरें? 📋
किसान घर बैठे ही ई-मित्र या ऑनलाइन माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है:
ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करें 💻
- एसएसओ आईडी में लॉग इन करें: अपनी एसएसओ आईडी तक पहुंचें और लॉग इन करें।
- सेवा खोजें: उपलब्ध सेवाओं पर जाएं और “कृषि उपकरणों पर कृषि सब्सिडी” खोजें।
- जन आधार दर्ज करें: अपना जन आधार कार्ड विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।
- आवेदक का चयन करें: जन आधार कार्ड से सदस्य का नाम चुनें।
- ओटीपी प्राप्त करें: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- आवेदन पत्र भरें: आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म पूरा करें और जमा करें।
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घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें 🏡
- फॉर्म पूरा करें: चारा काटने वाले के बारे में विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें।
- आधिकारिक साइट पर जाएँ: rajkisan .raj स्थान .gov .in पर जाएँ ।
- लॉग इन करें: “किसान/नागरिक लॉग इन” पर क्लिक करें और अपना जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- सदस्य का चयन करें: जन आधार से जुड़े सदस्यों में से नाम चुनें।
- ओटीपी दर्ज करें: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।
- आधिकारिक पेज खोलें: राज किसान का आधिकारिक पेज खुल जाएगा।
- सब्सिडी के लिए आवेदन करें: बाईं ओर “लागू करने के लिए क्लिक करें” पर क्लिक करें, “कृषि सब्सिडी सेवाएं” चुनें, और “कृषि उपकरण सब्सिडी” चुनें।
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