Anti Bird Net Scheme 2025: योजना के तहत 50% सब्सिडी, आवेदन शुरू

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Anti Bird Net Scheme 2025: बागवानी फसलों को पक्षियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एंटी बर्ड नेट योजना 2024 शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बागवानी फसलों को पक्षियों से बचाकर किसानों की उपज को बचाना है। पक्षियों और कीटों को नियंत्रित करने के लिए एंटी बर्ड नेट एक प्रभावी उपाय है।

Anti Bird Net Scheme 2025 क्या है? 🧐

एंटी-बर्ड नेट एक ऐसा जाल है जिसका उपयोग पक्षियों को कुछ क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए किया जाता है। यह जाल विभिन्न आकार और रूपों में आता है, लेकिन सबसे आम छोटे जाल होते हैं जो एक्सट्रूडेड और बाय-ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन या बुने हुए पॉलीइथाइलीन से बने होते हैं।

Anti Bird Net Scheme 2025
Anti Bird Net Scheme 2025

Anti Bird Net Scheme 2025 महत्वपूर्ण बिंदु 🧐

योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनका किसानों को ध्यान रखना चाहिए:

  • प्रशासनिक स्वीकृति:
    • उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी होने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
  • सत्यापन:
    • स्थापना के पश्चात गठित समिति द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • सब्सिडी राशि का भुगतान:
    • सब्सिडी राशि का भुगतान किसान की लिखित सहमति के आधार पर सीधे किसान के बैंक खाते में अथवा उत्पादक फर्म को किया जा सकेगा।

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Anti Bird Net Scheme 2025 के लाभ 🌟

एंटी बर्ड नेट योजना के तहत किसानों को कई लाभ मिलते हैं:

  • फसलों की सुरक्षा: पक्षियों द्वारा होने वाले नुकसान से फसलों की सुरक्षा होती है।
  • उपज में वृद्धि: फसल का नुकसान कम होने से उपज में वृद्धि होती है।
  • कम लागत: अनुदान की मदद से किसानों को कम लागत पर जाल मिल जाते हैं।

Anti Bird Net Scheme 2025 के लिए अनुदान 💰

योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है:

  • अधिकतम 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर (जो भी कम हो) पर 50% अनुदान।

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Anti Bird Net Scheme 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 📝

आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी है:

  • ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें: किसान ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड/जन आधार कार्ड, जमाबंदी की प्रतिलिपि (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं), अनुमोदित फर्म से कोटेशन।

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