Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana 2024: हरियाणा सरकार राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इसी क्रम में 19 जून 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जींद में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह में “मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यदि आप हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो दी गई पूरी जानकारी पढ़ें।
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Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana की मुख्य बातें📄
- योजना का नाम: मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना
- शुरुआत: 19 जून 2024
- उद्देश्य: निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और प्रोत्साहन
- प्रोत्साहन राशि: ₹1,100 (प्रति श्रमिक)
Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana का उद्देश्य👷♂️
“मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। पंजीकृत श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। पंजीकरण होने पर श्रमिकों को ₹1,100 की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana के लाभ और विशेषताएं💡
- डेटाबेस निर्माण: निर्माण श्रमिकों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना।
- वित्तीय सहायता: पंजीकरण प्रोत्साहन के रूप में ₹1,100 की वित्तीय सहायता।
- तीर्थ दर्शन सुविधा: अयोध्या दर्शन की सुविधा प्रदान करना।
- समग्र विकास: श्रमिकों के सतत और समग्र विकास में सहायक।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana पात्रता मानदंड✅
- हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के निर्माण श्रमिक ही उठा सकते हैं।
- श्रमिक को HBOCDWW बोर्ड में पहली बार पंजीकृत होना चाहिए।
- प्रोत्साहन राशि का लाभ जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज📑
दस्तावेज | विवरण |
---|---|
आधार कार्ड | पहचान प्रमाण |
निवास प्रमाण पत्र | पते का प्रमाण |
आय प्रमाण पत्र | आय का प्रमाण |
जाति प्रमाण पत्र | जाति का प्रमाण |
HBOCWW पंजीकरण | पंजीकरण प्रमाण |
मोबाइल नंबर | संपर्क साधन |
बैंक पासबुक | बैंक खाता विवरण |
शपथ पत्र | सत्यापन दस्तावेज |
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया🌐
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, तो इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
- Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “BOCW Welfare Schemes” सेक्शन में “मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
- “Registration” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में, “Submit” पर क्लिक करें।
❓ FAQ
Q: मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
A: इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक उठा सकते हैं।
Q: प्रोत्साहन राशि कितनी है?
A: पंजीकरण कराने पर श्रमिकों को ₹1,100 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।