Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana 2024: हरियाणा सरकार राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इसी क्रम में 19 जून 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जींद में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह में “मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

यदि आप हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो दी गई पूरी जानकारी पढ़ें।

  • योजना का नाम: मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना
  • शुरुआत: 19 जून 2024
  • उद्देश्य: निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और प्रोत्साहन
  • प्रोत्साहन राशि: ₹1,100 (प्रति श्रमिक)

“मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। पंजीकृत श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। पंजीकरण होने पर श्रमिकों को ₹1,100 की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

  • डेटाबेस निर्माण: निर्माण श्रमिकों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना।
  • वित्तीय सहायता: पंजीकरण प्रोत्साहन के रूप में ₹1,100 की वित्तीय सहायता।
  • तीर्थ दर्शन सुविधा: अयोध्या दर्शन की सुविधा प्रदान करना।
  • समग्र विकास: श्रमिकों के सतत और समग्र विकास में सहायक।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ: श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
  • हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल राज्य के निर्माण श्रमिक ही उठा सकते हैं।
  • श्रमिक को HBOCDWW बोर्ड में पहली बार पंजीकृत होना चाहिए।
  • प्रोत्साहन राशि का लाभ जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।
दस्तावेजविवरण
आधार कार्डपहचान प्रमाण
निवास प्रमाण पत्रपते का प्रमाण
आय प्रमाण पत्रआय का प्रमाण
जाति प्रमाण पत्रजाति का प्रमाण
HBOCWW पंजीकरणपंजीकरण प्रमाण
मोबाइल नंबरसंपर्क साधन
बैंक पासबुकबैंक खाता विवरण
शपथ पत्रसत्यापन दस्तावेज

यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, तो इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर “BOCW Welfare Schemes” सेक्शन में “मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
  4. “Registration” के विकल्प पर क्लिक करें।
  5. आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. अंत में, “Submit” पर क्लिक करें।

ऑनलाइन आवेदन करें

अन्य योजनाएं देखें

Q: मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
A: इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक उठा सकते हैं।

Q: प्रोत्साहन राशि कितनी है?
A: पंजीकरण कराने पर श्रमिकों को ₹1,100 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

Leave a Comment