बैटरी स्प्रे पंप सब्सिडी योजना, 3000₹ सब्सिडी मिलेगी

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बैटरी स्प्रे पंप सब्सिडी योजना: हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने रबी 2024-25 के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (एफएनएस-दलहन) योजना के तहत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य खेती की दक्षता और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए बैटरी चालित या मोटर चालित स्प्रेयर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में बैटरी / मोटर चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट http://agriharyana.org में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2025 तक कर सकते हैं। बैटरी/मोटर चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर रू० 3000 / प्रति पम्प सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

  • इस योजना के तहत राज्य के किसानों को Spray Pump खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है।
  • इस योजना के तहत किसानों को 50% से लेकर 80% तक सब्सिडी राशि मिलेगी।
  • आधुनिक Spray Pump के जरिए किसानों को सुविधाएं मिलेंगी।
  • राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
  • राज्य के किसान खेती में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ा सकेंगे।
  • किसानों को प्रति स्प्रेयर 3000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
  • विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट लाभ:
  • सामान्य श्रेणी: 3000 रुपये प्रति इकाई।
  • अनुसूचित जाति (एससी) किसान: 20% अतिरिक्त लाभ।
  • महिला किसान: 30% अतिरिक्त लाभ।
  • लघु और सीमांत किसान: 33% अतिरिक्त लाभ।
  • पहचान प्रमाण और भूमि स्वामित्व के दस्तावेज।
  • हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अधिकृत विक्रेताओं से खरीद रसीदें।
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • परिवार पहचान पत्र
  • शपथ पत्र पटवारी रिपोर्ट
  • मोबाइल नंबर

खरीद रसीद सत्यापन के लिए कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करें। सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

  • प्रत्येक किसान अधिकतम एक स्प्रेयर के लिए पात्र है।
  • अनुसूचित जाति, महिला, छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त 20% लाभ उपलब्ध है।
  • किसानों को एग्रीहरियाणा पर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा और अधिकृत डीलरों से उपकरण खरीदना होगा।
  • खरीद के बाद, रसीद को कृषि विकास अधिकारी को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।
  • अधिक जानकारी के लिए, किसान अपने स्थानीय कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक कृषि अधिकारी, उप-मंडल कृषि अधिकारी या कृषि उप निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।
  • इच्छुक किसानों को हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: एग्रीहरियाणा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • ‘ई-एग्री स्कीम गवर्नेंस’ लिंक पर जाएँ और ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म भरें।

आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025 है।

ऑनलाइन आवेदन करें

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