Lal Dora Property Registry: हरियाणा सरकार ने लीजधारकों और किराएदारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत अब लाल डोरा संपत्ति का पंजीकरण शुरू हो गया है।जिसके जरिए इच्छुक नागरिक आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, उनके लिए यह सुनहरा मौका है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है? 🏢
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को लालफीताशाही से मुक्त करना है। इस योजना के तहत शहरी निकायों द्वारा लीज या किराए पर दी गई व्यावसायिक संपत्तियों का स्वामित्व उन किरायेदारों को दिया जाएगा जो उस पर 20 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं। इसके लिए उन्हें कलेक्टर रेट से 20 या 50% कम राशि देकर स्वामित्व लेना होगा।
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लाल डोरा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लाभ 🌟
इस योजना के तहत किराएदारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा, जिससे वे अपनी संपत्ति का सही उपयोग कर सकेंगे और विकास कार्यों में भागीदारी कर सकेंगे। यह योजना शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
मुख्यमंत्री नगरीय निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 📋
- आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले वेबसाइट ulbshops.ulbharyana.gov.in पर जाएं।
- रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें: रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
- लॉगिन: अकाउंट बनने के बाद पोर्टल पर लॉगइन करें।
- जानकारी दर्ज करें: आपसे पूछी गई सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आपसे पूछे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
अब गांव भी हुए लाल डोरा मुक्त 🌾
हरियाणा में स्वामित्व योजना के तहत सभी गांवों को भी लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले सभी मकानों या प्लॉटों की रजिस्ट्री कब्जाधारियों के नाम पर कर दी गई है। अब हरियाणा सरकार शहरी निवासियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लेकर आई है, जिसके तहत शहरों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा।